Thursday, January 17, 2019

दुरंतो एक्सप्रेस में लूट, यात्री बोले- बदमाशों ने गर्दन पर चाकू रख दिया था

रेलवे के पीआरओ ने कहा- आरपीएफ को सुराग मिले, जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा
यात्री की शिकायत- 20 मिनट खोजने पर भी ट्रेन में अटेंडेंट और टीटी नहीं मिले
दुरंतो एक्सप्रेस तड़के 4.20 बजे सराय रोहिल्ला स्टेशन पहुंचती है, इससे 40 मिनट पहले लूट
नई दिल्ली. दिल्ली के बाहरी इलाके में गुरुवार रात हथियारबंद बदमाशों ने जम्मू-दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस (12266) में कई यात्रियों को लूटा। उत्तर रेलवे के मुताबिक, वारदात ट्रेन के बी3 और बी7 कोच में सवार यात्रियों के साथ हुई। बदमाशों ने रात 3.30 बजे बादली इलाके में ट्रेन को रोक लिया था। अब तक कई यात्रियों ने अपने मोबाइल, कैश और गहने लूटने की शिकायत दर्ज कराई है।

एक पीड़ित यात्री ने रेलवे के पोर्टल पर शिकायत में बताया, ''रात को अचानक करीब 10 बदमाश कोच में घुस आए। वारदात के वक्त अधिकतर यात्री सो रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों की गर्दन पर चाकू रखकर कीमती समान ले लिया। ऐसा करीब 15 मिनट तक चलता रहा।''

अटेंडेंट ने बताया- कोई सुरक्षाकर्मी ट्रेन में नहीं था: यात्री

दूसरे यात्री अश्विनी कुमार ने बताया, ''वारदात के बाद लोगों ने मदद के लिए ट्रेन अटेंडेंट और टीटी को ढूंढा, लेकिन 20 मिनट बाद भी वे नहीं मिले। ऐसे में उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल कर शिकायत दर्ज कराई। बाद में अटेंडेंट ने बताया कि ट्रेन में कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है। यात्री एसी कोच में भी सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि स्लीपर और जनरल डिब्बों के क्या हालात होंगे। जहां कोई भी बिना टिकट घुस जाता है।''

स्टेशन पहुंचने से 40 मिनट पहले वारदात

दुरंतो एक्सप्रेस बुधवार देर शाम 7.20 बजे जम्मू तवी से दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन के लिए चली थी। रेलवे के शेड्यूल के मुताबिक, गुरुवार तड़के 4.20 बजे यह दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन स्टेशन आने से करीब 40 मिनट पहले बदमाशों ने इसे निशाना बनाया।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कार कंपनी फॉक्सवैगन को शुक्रवार शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। फॉक्सवैगन की गाड़ियों से वायु प्रदूषण बढ़ने के मामले में एनजीटी ने गुरुवार को यह आदेश दिया। साथ ही कहा कि निर्धारित समय तक पैसे जमा नहीं कराए तो फॉक्सवैगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश नहीं मानने पर कंपनी के इंडिया हेड की गिरफ्तारी हो सकती है। कंपनी की भारत में मौजूद संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। फॉक्सवैगन को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पैसे जमा करवाने होंगे।

फॉक्सवैगन ने पिछले आदेश का पालन नहीं किया
फॉक्सवैगन को पिछले साल 16 नवंबर को एनजीटी ने रकम जमा करवाने का आदेश दिया था लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से एनजीटी को सख्ती बरतनी पड़ी। फॉक्सवैगन की डीजल कारों से साल 2016 में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन काफी ज्यादा हुआ था। कंपनी ने सॉफ्टवेयर के जरिए प्रदूषण का स्तर कम दिखाया।

फॉक्सवैगन पर 171.34 करोड़ रु का जुर्माना लगे: कमेटी
एनजीटी ने नवंबर में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि फॉक्सवैगन की गाड़ियों से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। कमेटी की रिपोर्ट मंगलवार को सामने आई। इसने फॉक्सवैगन पर 171.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉक्सवैगन की कारों से साल 2016 में दिल्ली में करीब 48.678 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था।

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